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स्कूलों के आसपास जंक फूड पर लग सकती है रोक, FSSAI का बड़ा प्लान

स्कूलों के आसपास जंक फूड पर लग सकती है रोक, FSSAI का बड़ा प्लान

स्कूलों के आसपास जंक फूड पर लग सकती है रोक, FSSAI का बड़ा प्लान; बच्चों की सेहत को लेकर सख्ती की तैयारी

बच्चों के स्कूल जाते ही हाथ में चिप्स, बर्गर, फ्राइड स्नैक्स और मीठे ड्रिंक नजर आने का चलन अब कम हो सकता है। Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) स्कूलों के आसपास मिलने वाले High Fat, Sugar and Salt यानी HFSS Foods को लेकर नियम और सख्त करने की तैयारी में है।

FSSAI के CEO राजित पुनहानी ने बताया कि प्रस्तावित ड्राफ्ट रेगुलेशन के तहत स्कूल परिसर के साथ-साथ स्कूल से 50 मीटर के दायरे में HFSS खाद्य पदार्थों की बिक्री को नियंत्रित करने की योजना है। इसका उद्देश्य बच्चों को कम उम्र से ही ज्यादा स्वस्थ खान-पान की आदतों की ओर ले जाना है।

आखिर HFSS Foods क्या होते हैं?

HFSS का मतलब ऐसे खाद्य पदार्थों से है जिनमें फैट, चीनी या नमक की मात्रा ज्यादा होती है। इनमें कई तरह के पैकेज्ड स्नैक्स, मीठे पेय और दूसरे अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड शामिल हो सकते हैं।

FSSAI का मानना है कि बच्चों के आसपास ऐसे खाद्य पदार्थों की आसान उपलब्धता उनकी खाने की आदतों को प्रभावित कर सकती है।

50 मीटर का नियम क्यों चर्चा में है?

प्रस्ताव में स्कूल कैंपस के अलावा 50 मीटर के आसपास के क्षेत्र को भी कवर करने की बात कही गई है। यानी स्कूल के बाहर की दुकानों और फूड आउटलेट्स तक नियम का दायरा पहुंच सकता है।

हालांकि, अभी इसे अंतिम रूप से लागू किया गया नियम नहीं माना जाना चाहिए। यह नियामकीय प्रक्रिया और प्रस्ताव के स्तर पर है।

बच्चों के लिए क्यों जरूरी है यह कदम?

बचपन में खान-पान की आदतें लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। इसी वजह से FSSAI अपने Eat Right School अभियान के जरिए बच्चों में सुरक्षित और स्वस्थ भोजन को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है।

पहले से भी मौजूद हैं नियम

यह पूरी तरह नया विचार नहीं है। FSSAI के 2020 के स्कूल-फूड नियमों में स्कूल कैंपस और उसके आसपास HFSS खाद्य पदार्थों की बिक्री, विज्ञापन और मुफ्त वितरण को लेकर प्रतिबंधों का प्रावधान किया गया था। अब प्रस्तावित नए कदम का मकसद इन प्रयासों को और मजबूत करना है।

यानी फिलहाल स्कूलों के आसपास चिप्स-बर्गर पर देशभर में नया पूर्ण प्रतिबंध लागू नहीं हुआ है, लेकिन FSSAI इसे लेकर नियमों को और सख्त करने की तैयारी में है।


Note: Content and images are for informational use only. For any concerns, contact us at info@rajasthaninews.com.

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